अगर कोई गवाह कोर्ट में न आये तो क्या कोर्ट उसे गिरफ्तार करने का समन जारी कर सकता है? ( If a witness does not appear in the court, can the court issue summons to arrest him ? )
कोर्ट या कानून से संबंधित मामलो के बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है. लेकिन कुछ जागरूक लोग इनके बारे में जानकारी लेने के जिज्ञासु होते है. जिस कारण उनके मन में कानून से संबंधित कई तरह के सवाल होते हैं. इसी तरह का एक सवाल काफी बार हमारे सामने आता है कि अगर कोई गवाह कोर्ट में न आये तो क्या कोर्ट उसे गिरफ्तार करने का समन जारी कर सकता है. अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
गवाह कोर्ट में न आये तो –
अगर कोई किसी मुकदमें में गवाह बनता है तथा उसके बाद कोर्ट में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की तरफ से उस व्यक्ति को समन जारी किया जाता है. अगर वह व्यक्ति उस समन को रिसिव नहीं करता है, तो उसके पास दोबारा भी समन भेजा जा सकता है. लेकिन यदि बार बार समन भेजन के बाद ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं जाता है.
क्या कोर्ट उसे गिरफ्तार करने का समन जारी कर सकता है ?
अगर कोर्ट की तरफ से समन देने के बाद भी कोई गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि कोर्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकता है. कोर्ट द्वारा जारी किया गया यह वारंट गैर-जमानती होता है. ऐसे केस में उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार किया जा सकता है, जब तक कोर्ट में उसकी गवाही पूरी नहीं हो जाती है.
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ऐसा भी हो सकता है कि गवाह को खरीद लिया गया हो या फिर वह जानबुझकर कोर्ट के फैसले में देरी करने के लिए पेश नहीं होता है. ऐसे में कोर्ट उसे गवाही तक गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर सकती है.
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