भारतीय नागरिक को विदेश में मृत्यु हो जाने पर भारत सरकार क्या सुविधा प्रदान करती है? ( What facility does the Government of India provide to an Indian citizen who dies abroad? )
वर्तमान समय में यातायात के साधनों के कारण पूरी दुनिया एक परिवार की तरह हो गई है. जिसके कारण लोग पैसा कमाने तथा काम करने के उद्देश्य से विदेश में जाते हैं. हांलाकि विदेश में जाने के लिए कुछ औपचारिकताओं से भी गुजरना पड़ता है. इसके लिए वीजा की भी आवश्यकता होती है. लेकिन जो लोग विदेश में नहीं जा पाते हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि भारतीय नागरिक को विदेश में मृत्यु हो जाने पर भारत सरकार क्या सुविधा प्रदान करती है? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
विदेश में मृत्यु होने पर सुविधाएं-
अगर आप सोचते हैं कि विदेश में मृत्यु होने पर भारत सरकार उनको कुछ विशेष सुविधाएं देती है. ऐसा नहीं होता है. हालांकि अगर किसी की विदेश में मृत्यु होती है, तो उसके शव को भारत लाने में कोई मुश्किल हो रही है, तो उसमें भारत सरकार आपकी मद्द जरूर करती है. इसमें भी काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मौत के पीछे का कारण क्या है. लेकिन विदेश में मृत्यु होने के कारण आपको कोई विशेष सुविधा भारत सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है.
शव को देश में लाने की प्रक्रिया –
अगर किसी व्यक्ति की विदेश में मृत्यु हो जाती है, तो उसके शव को देश में लाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मृत्यु किस देश में हुई है. उस देश के अपने स्थानीय कानून और प्रक्रिया हो सकती है. जिसका पालन करना अनिवार्य होता है. फिर भी अगर सामान्य परिस्थिति में दुबई के संदर्भ में बात करें, तो सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर शव को लाने में लगभग 4 दिन का समय लग सकता है. इसके अलावा अगर मौत के पीछे कुछ अन्य कारण रहे हैं, तो यह समय बढ़ भी सकता है.
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अगर दुबई में किसी की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि अस्पताल की तरफ से मौत का डिक्लेरेशन लेना. इसके बाद इसकी सूचना वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को देनी होती है. जिसके बाद वहां से NOC मिलती है. इसके बाद ही वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है. मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद मृतक का वीजा या लैबर कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ लैबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इमिगिरेशन से कैंसिल करवाना होता है. इस प्रक्रिया के बाद मृतक के परिवार को कार्गो बुकिंग करानी होती है. इसके बाद एयरलाइन कन्फरमेशन लेटर के साथ फिर से आपको अस्पताल से बात करनी होती है. जहां इमब्लेमिंग सर्टिफिकेट और नो ओब्जेक्शन लेटर एयरपोर्ट को जारी किया जाता है. इसके बाद ये भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाता है. भारतीय दूतावास में मृत्यु रजिस्टर की जाती है. इसके बाद मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया जाात है और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है. एयरपोर्ट को बॉडी ले जाने के लिए एक लेटर जारी करता है. जिसके बाद शव देश में ला जाता है.
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