दिल्ली की एक विशेष NIA अदालत ने ISIS से जुड़े 'वॉयस ऑफ हिंद' आतंकी साजिश मामले में चार दोषियों को सज़ा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, इनमें से तीन को छह-छह साल…
विशेष अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले 17 सितंबर को इन चारों को भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आपराधिक साजिश…
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुसार, यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़ी प्रचार सामग्री फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ध…
NIA के अनुसार, यह नेटवर्क भारत-केंद्रित ISIS प्रचार पत्रिका 'सौत-अल-हिंद' (द वॉयस ऑफ हिंद) के लिए सामग्री तैयार करने, उसे संपादित करने, प्रकाशित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म…
अदालत ने चारों दोषियों की अलग-अलग भूमिकाओं को स्वीकार किया। सज़ा पाने वालों में उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट शामिल हैं, जिन्हें छह-छह साल…
अदालत ने उमर निसार पर 36,000 रुपये, रमीज अहमद लोन पर 31,000 रुपये, तनवीर अहमद भट पर 23,000 रुपये और अफशान परवेज जराबी पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक…
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