दिल्ली

सत्य निकेतन इमारत हादसा: आरोपी मालिक हरि राम गुप्ता को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका खारिज की

(फोटो: IANS)

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के आरोपी मालिक हरि राम गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर द…

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इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी, जिनमें पांच छात्र और दो मजदूर शामिल थे। यह घटना 12 सितंबर को हुई थी, जब एक पुरानी और जर्जर इमारत का हिस्सा ढह गया था। कई अन्य लोग…

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सुनवाई के दौरान आरोपी हरि राम गुप्ता के वकील ने उनकी vieillesse (बुढ़ापे) और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। वकील ने तर्क दिया कि गुप्ता का इमारत के…

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हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक, इमारत का बिजली कनेक्शन आज भी हरि राम गुप्ता के नाम पर ही है। इसके अलावा, कुछ गवाहों ने…

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अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच में यह सामने आया है कि इमारत से हर महीने एक लाख रुपये से ज्यादा का किराया आता था। कोर्ट ने कहा, "इतनी आमदनी के बावजूद इमारत के रखरख…

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स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर कोर्ट ने माना कि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है कि उनकी देखभाल न्यायिक हिरासत में न हो सके। कोर्ट ने जे…

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