मंगलवार, 22 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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सत्य निकेतन इमारत हादसा: आरोपी मालिक हरि राम गुप्ता को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका खारिज की

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के आरोपी मालिक हरि राम गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की…

सत्य निकेतन इमारत हादसा: आरोपी मालिक हरि राम गुप्ता को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका खारिज की
(फोटो: IANS)

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के आरोपी मालिक हरि राम गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

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इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी, जिनमें पांच छात्र और दो मजदूर शामिल थे। यह घटना 12 सितंबर को हुई थी, जब एक पुरानी और जर्जर इमारत का हिस्सा ढह गया था। कई अन्य लोग इस हादसे में घायल भी हुए थे।

कोर्ट ने खारिज कीं बचाव पक्ष की दलीलें

सुनवाई के दौरान आरोपी हरि राम गुप्ता के वकील ने उनकी vieillesse (बुढ़ापे) और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। वकील ने तर्क दिया कि गुप्ता का इमारत के रोजमर्रा के कामकाज से कोई सीधा वास्ता नहीं था।

हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक, इमारत का बिजली कनेक्शन आज भी हरि राम गुप्ता के नाम पर ही है। इसके अलावा, कुछ गवाहों ने भी इमारत के निर्माण और उसमें चल रहे काम में उनकी भूमिका का जिक्र किया है।

लापरवाही और जांच की जरूरत

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच में यह सामने आया है कि इमारत से हर महीने एक लाख रुपये से ज्यादा का किराया आता था। कोर्ट ने कहा, "इतनी आमदनी के बावजूद इमारत के रखरखाव और मरम्मत पर कितना खर्च किया गया, इसकी गहन जांच जरूरी है।"

स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर कोर्ट ने माना कि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है कि उनकी देखभाल न्यायिक हिरासत में न हो सके। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आरोपी को समय पर सभी दवाएं उपलब्ध कराने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हरि राम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उन पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज है।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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