1 जुलाई के बाद से अपार्टमेंट और विकसित प्लॉट खरीदने पर 12 फीसदी गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगाया जा रहा है। ऐसे में यदि आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले यह जान लें कि इस टैक्स का बोझ आप अ…
जीएसटी के तहत पूरे हो चुके ऐसे प्रॉजेक्ट में घर खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिल गया हो या जहां रजिस्ट्री हो सकती है। यदि कोई प्रॉजेक्ट कंप्लीट है और ओसी के…
हालांकि, पूरे हो चुके ऐसे प्रॉजेक्ट जिन्हें ओसी नहीं मिला है, यदि बिल्डर कंस्ट्रक्शन मटीरियल खरीदारी का इनवाइस जमा करता है तो उसे कुल कीमत पर 2.40% क्रेडिट मिलेगा जिसे वह कस्टमर को दे सकता है। नोएडा,…
हालांकि, यदि डिवेलपर ने प्रॉजेक्ट के एवज में अथॉरिटी के बकाए का भुगतान नहीं किया है तो ओसी मिलने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो सकती है।
जीएसटी के तहत डिवेलपर्स को सीमेंट, स्टील, पेंट्स, बाथरूम फिटिंग्स आदि की खरीद पर चुकाए गए टैक्स पर बायर्स द्वारा कंप्लीट यूनिट पर दिए गए टैक्स में से क्रेडिट मिलता है। इसलिए डिवेलपर्स को 1 जुलाई के बा…
उदाहरण के तौर पर यदि एक प्रॉजेक्ट के निर्माण पर इनपुट टैक्स के बदले 400 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट क्रेडिट मिलता है तो डिवेलपर को कीमत में इतनी ही कमी करनी चाहिए। इसके बाद जीएसटी कम हुई कीमत पर लगेगा।
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें