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छत्तीसगढ़: नक्सलियों तक विस्फोटक पहुँचाने की साज़िश, विशेष अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई सज़ा

(फोटो: IANS)

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली संगठनों को विस्फोटक सामग्री पहुँचाने के एक गंभीर मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार…

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दोषियों की पहचान चमेली बाई, रवि मरकाम (उर्फ़ सुशील) और कोस्रू वड्डे के रूप में हुई है। अदालत ने गवाहों के बयानों और जांच में मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर उन्हें यह सज़ा…

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तीनों दोषियों को कई अधिनियमों के तहत सज़ा सुनाई गई है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 5 के तहत उन्हें सात साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1,000 रुपये का ज…

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यह मामला इसी साल 19 मार्च का है, जब नारायणपुर पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक, तारागांव में कुछ लोगों ने औषधीय जड़ी-बूटियों के बंडलों में विस्फोटक…

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से चार डेटोनेटर, सात बोरी पोटेशियम नाइट्रेट, सात मीटर लाल कॉर्डेक्स वायर और दो मोबाइल फोन ज़ब्त…

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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच रायपुर स्थित राज्य जांच एजेंसी (SIA) को सौंप दी गई थी। जांच में पता चला कि रवि मरकाम और चमेली बाई इन विस्फोटकों को नारायणपुर ब…

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