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करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का रास्ता खोला, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

(फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में 2025 में हुई एक भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले पर लगी रोक हटा दी है। शुक्रवार को दिए एक…

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न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्…

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मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को तत्काल आर्थिक राहत देना है। अदालत के अन…

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यह भगदड़ सितंबर 2025 में करूर में टीवीके नेता विजय की एक रैली के दौरान मची थी। अभिनेता-राजनेता की एक झलक पाने के लिए लगभग 30,000 समर्थकों और प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो…

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