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दिल्ली: बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

(फोटो: IANS)

दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के ऑडिट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अ…

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यह मामला दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) द्वारा बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं से संबंधित है। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमू…

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दरअसल, यह पूरा विवाद इस सवाल पर केंद्रित है कि डिस्कॉम का ऑडिट कौन करेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के एक पुराने फैसले से निकला है, जिसमें अदालत ने बिजली वितरण…

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इसके बाद, मार्च 2026 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने CAG से ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले को APTEL में चुनौती दी गई, जिसने कहा कि DERC कानूनी रूप से CAG को…

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सुनवाई के दौरान DERC की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि उपभोक्ताओं से किसी भी तरह की वसूली से पहले सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के तहत ऑडिट पूरा होना जर…

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके अगस्त 2025 के फैसले की व्याख्या की आवश्यकता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है और इसे भारत…

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