देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एक एसडीएम को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय नेता नरेश मीणा को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलव…
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, मीणा को जमानत पर रहते हुए हर महीने के पहले हफ्ते में संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि…
यह मामला 13 नवंबर 2024 का है, जब देवली-उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा पर टोंक जिले के समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्प…
हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें पहले भी इसी केस में जमानत दे दी थी। लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष की एक अर्जी पर टोंक की एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत ने जुलाई में उनकी जमानत…
जमानत रद्द करने की कार्रवाई नगरफोर्ट थाने में दर्ज एक मामले से जुड़ी थी। यह मामला झालावाड़ में एक स्कूल से जुड़ी घटना में सात बच्चों की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन से स…
हालांकि, मीणा के वकील रजनीश गुप्ता और फतेह राम मीणा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने झालावाड़ मामले का हवाला देते हुए…
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