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अन्नामलाई के विवादित बयान का मामला: आपराधिक केस रद्द करने की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

(फोटो: IANS)

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने 2023 में दिए एक विवादित बयान से जुड़े आपराधिक मामल…

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न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरायण ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा। अन्नामलाई के वकील अरुण सी. मोहन और शिकायतकर्ता सलेम के सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष…

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यह विवाद अन्नामलाई के उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। अन्नामलाई…

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दोनों पक्षों ने अदालत में क्या दलीलें दीं?

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अन्नामलाई के वकील का तर्क: अन्नामलाई के वकील अरुण सी. मोहन ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल ने केवल एक राजनीतिक राय रखी थी और थेवर तथा पूर्व मुख्यमंत्री सी. अन्नादुरई के…

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शिकायतकर्ता के वकील का तर्क: वहीं, पीयूष मानुष की ओर से वकील वी. सुरेश ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अन्नामलाई ने सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के इरादे से भड़काऊ बया…

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