तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार को मद्रास हाईकोर्ट से एक मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की उस शर्त को हटा दिया…
यह मामला कथित 'हॉर्स-ट्रेडिंग' से जुड़ा है, जिसमें कृष्णगिरि जिले के उथंगराई विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक इलैयाराजा को लुभाने के प्रयास के आरोप लगे थे। इसी सिलसिले म…
गिरफ्तारी की आशंका के चलते सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस इलंथिरायण ने उन्हें इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि…
बाद में, दोनों ने इस शर्त में ढील देने की मांग करते हुए फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने अदालत को बताया कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ पहल…
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जब मुख्य मामले की जांच ही रुकी हुई है, तो उन्हें दिन में दो बार पेश होने के लिए बाध्य करने का कोई औचित्य नहीं है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए…
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