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शैव-वैष्णव टिप्पणी मामला: DMK नेता पोनमुडी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी

(फोटो: IANS)

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK के वरिष्ठ नेता के. पोनमुडी को शैव, वैष्णव और महिलाओं पर की गई एक विवादित टिप्पणी के मामले में मद्रास हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सम…

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यह पूरा मामला अप्रैल 2025 में चेन्नई के एक कार्यक्रम में दिए गए पोनमुडी के भाषण से जुड़ा है, जब वे राज्य के वन मंत्री के पद पर थे। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की भाजपा पार्ष…

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उमा आनंदन ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर पोनमुडी के भाषण का एक वीडियो देखा, जिसमें की गई टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक थीं। उनके मुताबिक, पोनमुडी ने शैवों द्वा…

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शिकायतकर्ता ने इसे घृणास्पद भाषण बताते हुए आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका पैदा हुई।…

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उमा आनंदन की निजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चेन्नई के जॉर्ज टाउन स्थित तृतीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में पोनमुडी को 23 फरवरी 2026 के लिए समन जा…

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पोनमुडी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल किसी और व्यक्ति द्वारा सालों पहले कही गई बात को दोहराया था और ये उनके अपने विचार नहीं थे। उन्होंने यह भी तर्…

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