राजनीति

दल-बदल कर दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों पर मद्रास हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी, इसे बताया 'मतदाताओं का अपमान'

(फोटो: IANS)

मद्रास हाईकोर्ट ने उस चलन पर गहरी चिंता व्यक्त की है जहाँ विधायक एक पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी में शामिल होते हैं और फिर उसी सीट से उपचुनाव लड़ते हैं। अदालत ने इस प्रक्र…

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समाचार एजेंसी IANS के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, यह टिप्पणी जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस के. गोविंदराजन की खंडपीठ ने चेन्नई के वकील के. सुथन द्वारा दायर एक या…

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर. सिंगारावेलन ने अदालत को बताया कि इस चलन से जनता पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है और आम चुनाव में मतदाताओं की पसंद का महत्व कम होत…

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वकील ने बताया कि इनमें से दो विधायकों, मरगथम कुमारवेल (मदुरंतकम) और पी. सत्यभामा (धारापुरम) को TVK ने उन्हीं सीटों से उम्मीदवार बनाया है जो उनके इस्तीफे के कारण खाली हुई…

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अदालत ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र के लिए गंभीर बताया। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा, "जो विधायक सिर्फ दूसरी पार्टी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देते है…

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पीठ ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिली अपनी शक्तियों का उपयोग कर इस मामले की जांच क्यों नहीं करता और उचित दिशानिर्देश क्यों नहीं बनाता।…

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