अगर आप किसी व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं और आपके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, तो आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए आज यानी 31 अगस्त 2026 आखिरी दिन है। समाचा…
विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। अपने पोस्ट में विभाग ने स्पष्ट किय…
अगर कोई पात्र करदाता आज की समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले विलंब शुल्क (late fee) शाम…
इसके अलावा, बकाया टैक्स पर धारा 234ए के तहत प्रति माह 1% की दर से ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। समय पर रिटर्न न भरने से रिफंड मिलने में भी देरी होती है और कुछ विशेष कर लाभ…
विलंबित रिटर्न का विकल्प, लेकिन शर्तों के साथ
हालांकि, जो करदाता आज रिटर्न नहीं भर पाएंगे, उनके पास 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न (belated return) दाखिल करने का एक मौका रहेगा, बशर्ते कि विभाग ने उससे पहले निर्धारण…
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