हैदराबाद की खैरताबाद विधानसभा सीट को आधिकारिक तौर पर रिक्त घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा विधायक दानम नागेंद्र को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के बाद हुई…
अधिसूचना में कहा गया है कि नागेंद्र को संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) और अनुच्छेद 191(2) के तहत 23 अप्रैल, 2024 से अयोग्य माना गया है। विधानसभा सचिव रेंडला…
दानम नागेंद्र दिसंबर 2023 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर खैरताबाद से विधानसभा चुनाव जीते थे। कुछ समय बाद, वह सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और सिकं…
बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने इस दलबदल के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के समक्ष याचिका दायर कर नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग की थी…
विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अलेट्टी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। 18 सितंबर को, मुख्य न्य…
अदालत ने नागेंद्र को अयोग्य घोषित करते हुए खैरताबाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया और अपने आदेश की एक प्रति विधानसभा सचिव व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया। नागें…
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