जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव नतीजों को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है…
यह मामला कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने भाजपा के राव राजेंद्र सिंह के हाथों मात्र 1,615 वोटों से अपनी हार को चुनौती दी है। चोपड़ा ने वोटो…
जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जीत का अंतर (1,615 वोट) रद्द किए गए पोस्टल बैलेट की संख्या से कम था। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि 4 जून को…
अदालत ने कहा कि चूंकि ये दोनों अलग-अलग आंकड़े एक ही दिन के लिए चुनाव आयोग द्वारा ही दिए गए थे, यही उम्मीदवारों के बीच विवाद की मुख्य वजह है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते…
चुनाव आयोग ने अपनी अर्जी में 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि उसे चुनाव याचिका में पक्ष नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह विवाद पूरी तरह से…
इसके विपरीत, कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि जब जीत का अंतर रद्द किए गए वोटों से कम हो, तो इन आंकड़ों में भिन्नता को स्पष्ट…
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