पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाए जाने के फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस कृष्णा राव की एकल-न्यायाध…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने टिप्पणी की कि शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से या तो पढ़ाने का काम लिया जाना चाहिए…
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह अपने 3 अगस्त के उस नोटिफिकेशन को वापस ले रही है, जिसमें शिक्षकों से स्कूल के समय के बाद जनगणना का काम करने को कहा गया…
विभिन्न शिक्षक संगठनों का दावा है कि अगर शिक्षकों को उनके काम के समय में जनगणना में लगाया जाता है, तो स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई बुरी तरह प्रभावित होगी, खासकर उन स्कूलों में…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें