स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कैंपस में बिकने वाले खाने-पीने के सामान के लिए नियमों को और सख्त करने…
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020' में संशोधन के तौ…
इस मसौदा अधिसूचना के तहत खाद्य पदार्थों को 'हाई फैट', 'हाई शुगर' और 'हाई सोडियम' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट मात्रात्मक मानक तय किए गए हैं।
वसा (Fat): कोई भी ठोस खाद्य पदार्थ जिसमें प्रति 100 ग्राम में 4.2 ग्राम से अधिक अतिरिक्त वसा हो, उसे 'हाई फैट' माना जाएगा। पेय पदार्थों (तरल) के लिए यह सीमा 1.5 ग्राम प्र…
चीनी (Sugar): ठोस खाद्य पदार्थों के लिए अतिरिक्त चीनी की सीमा 3 ग्राम प्रति 100 ग्राम प्रस्तावित है, जबकि तरल उत्पादों के लिए यह 2 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होगी। इससे ज्य…
नमक (Sodium): यदि किसी ठोस खाद्य पदार्थ में प्रति 100 ग्राम में 0.625 ग्राम से अधिक नमक हो या तरल उत्पाद में प्रति 100 मिलीलीटर में 0.175 ग्राम से ज्यादा नमक पाया जाए, तो…
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