टेक्नोलॉजी

एक व्यक्ति, अधिकतम 9 सिम: सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए सख्त निर्देश

(फोटो: IANS)

भारत में अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर 9 से ज़्यादा मोबाइल सिम कार्ड नहीं रख पाएगा। केंद्र सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TS…

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गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये नए नियम 24 अगस्त, 2026 से पूरी तरह प्रभावी होंगे। इस तारीख से सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे तकनीकी और संगठनात्मक उपाय…

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विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ग्राहक, जिसके नाम पर पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, नया सिम लेने आता है, तो कंपनी उसे सूचित करेगी कि वह अधिक…

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दूरसंचार विभाग ने उन ग्राहकों की पहचान के लिए एक 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) भी विकसित किया है, जिनके पास पहले से ही तय सीमा से ज़्यादा सिम हैं। यह प्लेटफॉर्म सभी…

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सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि जब तक कंपनियां ग्राहक आवेदन फॉर्म की शर्तों के आधार पर इसे रोकने के उपाय लागू नहीं करतीं, तब तक तय सीमा से ज़्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी…

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