प्रमुख एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डाबर की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि…
दरअसल, FSSAI ने डाबर इंडिया को अपने कुछ खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया था। नियामक ने "100 प्रतिशत प्राकृतिक", "100 प्रतिशत शुद्ध", "100 प्रतिशत ऑर्…
डाबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कंपनी दशकों से इन उत्पादों को बेच रही है और आदेश पारित करने वाले अधिकारी के पास बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार नहीं था। उ…
वहीं, FSSAI की ओर से केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि प्रतिबंध आदेश से पहले डाबर को सुधार संबंधी नोटिस दिया गया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा, “इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि इस तरह का प्रतिबंध आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए था। अगल…
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