अपराध

बैंक से ₹2.68 करोड़ की धोखाधड़ी: चेन्नई की स्टील कंपनी और छह लोग दोषी, CBI कोर्ट ने सुनाई सज़ा

(फोटो: IANS)

करीब 16 साल पुराने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई की विशेष सीबीआई अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 2.68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए एक स्टील ट्रेडिंग फर्म…

(फोटो: IANS)

सोमवार को दिए अपने फैसले में अदालत ने एम/एस जेलानी स्टील ट्रेडर्स नाम की कंपनी के साथ एस. अमुरुदीन, एल. विजयलक्ष्मी, एम. शांति, एस. कामाक्षी, एम. शिवकुमार और एम. रविचंद्र…

(फोटो: IANS)

अदालत ने दोषी एस. अमुरुदीन को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, बाकी पांच दोषियों को छह-छह महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। अदालत ने इन छह लोगों पर कुल 60,…

(फोटो: IANS)

यह मामला 2008 का है जब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय) ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई ने 21 अप्रैल, 2008 को केस दर्ज कर जांच शुरू की। अभ…

(फोटो: IANS)

लंबी जांच के बाद सीबीआई ने 23 जून, 2009 को कंपनी और 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कई सालों तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने अब सात आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुन…

(फोटो: IANS)

पूरी खबर News4Social पर पढ़ें

(फोटो: IANS)
पूरी खबर पढ़ें →