ने सख्त प्रावधानों वाला मोटर वाहन संशोधन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से पास
करा लिया। इसके तहत पहले से मौजूद कुछ नियमों को सख्त किया गया है और जुर्माने की
राशि में परिवर्तन किया गया है। सड़क पर उतरने से पहले यह बदले हुए सबके लिए जानना
न पहनने पर और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहने पर पहले 100 का जुर्माना
लगाया जाता था। मगर संसद से पास हुए इस विधेयक के मुताबिक अब सीट बेल्ट और हेलमेट
न पहनने रक 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा।
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें