महाराष्ट्र के पुणे शहर में आगामी गणेशोत्सव और अन्य त्योहारों के मद्देनज़र, पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अहम प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। समाचार एजेंसी…
यह आदेश 1 सितंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर 14 सितंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर सार्वजनिक समारोहों और सभाओं पर पड़ेगा, क्योंकि धारा 37(3) के तहत…
पुणे पुलिस ने यह कदम शहर में आने वाले दहीहंडी, वीर गोगादेव जयंती और गणेशोत्सव जैसे धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों को देखते हुए उठाया है। साथ ही, विभिन्न राजनीतिक दलों और स…
इस 14-दिवसीय अवधि के दौरान कई गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी:
हथियार और विस्फोटक: किसी भी तरह के हथियार जैसे तलवार, भाला, बंदूक, लाठी, पत्थर या अन्य चोट पहुँचाने वाली वस्तुएँ लेकर चलना या जमा करना प्रतिबंधित है। विस्फोटक और ज्वलनशील…
प्रदर्शन और पुतले: किसी व्यक्ति या नेता के चित्र, प्रतिमा या पुतले का सार्वजनिक प्रदर्शन या दहन करने की अनुमति नहीं होगी।
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