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ध्रुव राठी के वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख, 15 दिन में फैसला देने का आदेश

(फोटो: IANS)

लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपील समिति (GAC) को एक अहम निर्देश जारी किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार,…

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यह पूरा मामला ध्रुव राठी के उस यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर यह कहा गया था कि भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण मांस और शराब का सेवन करते थे। इसी वीडिय…

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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि यूट्यूब जैसे मध्यस्थ प्लेटफॉर्म को सावधानी बरतनी चाहिए थी और ऐसे कंटेंट…

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वहीं, गूगल की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत को सूचित किया कि कंपनी ने याचिकाकर्ता को अपना जवाब दे दिया है और इस मामले में GAC के समक्ष अपील भी दायर कर दी है।

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने GAC को निर्देश दिया कि वह 15 दिनों के अंदर इस अपील पर अपना फैसला सुनाए। यह मामला अधिवक्ता अमिता सचदेवा की याचिका…

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