जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव को संसद की मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को राज्यसभा ने 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' प…
नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि "भारत माता की गोद में जन्म लेने वाले हर बच्चे का पंजीकरण निश्चित रूप से हो" और साथ ही, "जिसकी मृत्यु हो जाए, व…
विधेयक में पंजीकरण में देरी होने पर नियमों को और सख्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी।…
हालांकि, एक अहम बदलाव यह किया गया है कि अगर जन्म या मृत्यु की सूचना देने में दो साल से अधिक की देरी होती है, तो अब पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश…
पंजीकरण के आंकड़ों और प्रक्रिया पर सरकार का पक्ष
नित्यानंद राय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि 1986 में जन्म पंजीकरण का स्तर सिर्फ 31.6% था,…
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