नई दिल्ली: बीएसईएस (BSES) राजधानी पावर लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा जारी किए गए ऑडिट नोटिस को चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका को ख…
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्तमान में कैग की ओर से कंपनी को केवल एक नोटिस जारी किया गया है। अभी तक ऑडिट की औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अदालत…
सुनवाई के दौरान अदालत ने बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत के कथन के अनुसार:
दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट पर किसी भी प्रकार की रोक या पाबंदी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पुराने फैसले में बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर पूरी तरह बैन या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
यदि सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाए, तो बिजली कंपनियों का ऑडिट सही ढंग से कराया जा सकता है।
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