अपराध

चीनी इन्वेस्टमेंट ऐप घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत रद्द की, दूसरे की अर्ज़ी खारिज

(फोटो: IANS)

फर्जी चीनी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी है, जबकि दूसरे की जमानत याचिका खारिज कर…

(फोटो: IANS)

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। यह…

(फोटो: IANS)

यह मामला ED द्वारा की जा रही एक विस्तृत जांच का हिस्सा है, जिसमें लोक्सम (Loxam) समेत कई फर्जी चीनी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इन ऐप्स पर निवेशकों क…

(फोटो: IANS)

ED के मुताबिक, इस पैसे को बाद में कैश और विदेशी मुद्रा में बदलकर हवाला चैनलों के जरिए देश से बाहर भेज दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में चीनी और ताइवानी नागरिकों की संलि…

(फोटो: IANS)

जांच में सामने आया है कि रोहित विज ने फंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोप है कि वह रंजन मनीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फॉरेक्स प्रा…

(फोटो: IANS)

इस मामले में ED की तरफ से एएसजी अनिल कौशिक और वकील अर्कज कुमार ने पैरवी की। वहीं, भूपेश अरोड़ा का पक्ष सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने और रोहित विज का पक्ष सीनियर एडवोकेट…

(फोटो: IANS)

पूरी खबर News4Social पर पढ़ें

(फोटो: IANS)
पूरी खबर पढ़ें →