अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने करीब 26 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुंबई स्थित मेसर्स कुशल डायमंड्स लिमिटेड और उसके दो निदेशक…
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने 8 सितंबर को दिए अपने फैसले में कंपनी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि दोनों दोषी डायरेक्टरों पर भी 30-30 लाख रुप…
सीबीआई ने इस केस को 15 मार्च 2000 को दर्ज किया था। आरोप था कि एनएसआईसी, अहमदाबाद के कुछ अधिकारियों ने मेसर्स कुशल डायमंड्स के निदेशकों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची।…
इसमें से कुछ राशि पुराने बकाए, चेक भुगतान, विदेशी खरीदार से मिली रकम और अर्नेस्ट मनी के तौर पर एडजस्ट हो गई थी। इसके बावजूद, 31 मार्च 1996 तक कंपनी पर 99,96,364 रुपये का…
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 8 जनवरी 2002 को कुल 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कंपनी कुशल डायमंड्स, उसके तीन डायरेक्टर (बकुल जवेरी, मजह एस. कपाड़िया,…
ट्रायल के दौरान एक आरोपी डायरेक्टर सुभाष छनाना का निधन हो गया, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। वहीं, अदालत ने एनएसआईसी के चारों सरकारी अधिकारियों को सबूत…
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