महाराष्ट्र

पुणे: 98% नियमों का पालन करने पर भी लाइसेंस निलंबित, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

(फोटो: IANS)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पुणे की एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस निलंबित रखने के…

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यह मामला पुणे के वडगांव शेरी स्थित 'गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स' का है। 11 जून को फूड पॉइजनिंग की एक घटना के बाद, FDA ने 12 जून को दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया और बिना…

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मनमानी कार्रवाई पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ ने FDA की नीति को 'अजीब और दोषपूर्ण' करार दिया। कोर्ट ने कहा, "आपकी मंशा सराहनीय है, लेकिन जब आपको…

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सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि 98 फीसदी अनुपालन हो जाने के बाद भी दुकानदार को अपील दायर करने के लिए कहना 'नागरिकों को परेशान करना' और 'सरासर मनमानी' है।

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लाइसेंस निलंबित होने के बाद, 13 जुलाई को एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान का फिर से निरीक्षण किया, जिसमें 98% अनुपालन पाया गया। इसके बावजूद निलंबन आदेश वापस नहीं लिया गय…

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