तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के सचिव सुमित रॉय को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक मामले में राहत मिली है, जबकि दूसरे में उनकी मुश्किलें बरकरार हैं। समाचार एजेंसी IANS की…
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने रॉय को यह निर्देश भी दिया कि वे 10 दिनों के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश हों और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें।
सुनवाई के दौरान सुमित रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सब्यसाची बनर्जी ने तर्क दिया कि जांच एजेंसियों को मुख्य आरोपियों आशिक गाजी इमाम और सुजय हाजरा के साथ उनके मुवक्किल…
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि जांच में बैंक लेनदेन के सबूत मिले हैं और गवाहों के बयानों…
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने भर्ती घोटाले में रॉय को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली, लेकिन 2023 से लंबित सरकारी जमीन कब्जा मामले में उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया।
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