अपराध

चेन्नई: 2.68 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में 15 साल बाद आया फैसला, 7 दोषी करार

(फोटो: IANS)

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ करीब 2.68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में चेन्नई की सीबीआई अदालत ने एक निजी फर्म समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। समाचार एजेंसी…

(फोटो: IANS)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 21 अप्रैल 2008 को बैंक की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि मेसर्स जैलानी स्टील ट्रेडर्स और अन्य आरोपियों ने बैंक अधिकारिय…

(फोटो: IANS)

अदालत ने 31 अगस्त 2026 को अपना फैसला सुनाया। इसमें निजी फर्म मेसर्स जैलानी स्टील ट्रेडर्स पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य आरोपी एस. अमरुद्दीन को 2 साल के…

(फोटो: IANS)

सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 23 जून 2009 को 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के दौरान, चार निजी आरोपी (जैलानी बीवी, ए. श्रीनिवासन, एन. मनोहरण और…

(फोटो: IANS)

पूरी खबर News4Social पर पढ़ें

(फोटो: IANS)
पूरी खबर पढ़ें →