तमिलनाडु में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़े एक बड़े डेयरी लोन धोखाधड़ी मामले में चेन्नई की सीबीआई अदालत ने दो बैंक अधिकारियों सहित आठ लोगों को सज़ा सुनाई है। समाचार एजे…
यह मामला करीब 1.97 करोड़ रुपये के नुकसान से जुड़ा है, जो बैंक को धोखाधड़ी से स्वीकृत किए गए 728 डेयरी ऋणों के कारण हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 सितंबर 2011 को…
जांच में पाया गया कि एसबीआई की चेंगम शाखा के तत्कालीन प्रबंधक एन. गोपालकृष्णन और ग्रामीण विपणन व वसूली अधिकारी पी. बालमुरली ने छह निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी…
अदालत ने जिन आठ लोगों को दोषी ठहराया है, उनमें शामिल हैं:
सरकारी कर्मचारी: एन. गोपालकृष्णन (तत्कालीन शाखा प्रबंधक) और पी. बालमुरली (तत्कालीन विपणन व वसूली अधिकारी)।
निजी व्यक्ति: आर. वेंकटरामन, एस. रवि, डी. शंकर, आर. राजन, पी. पन्नीरसेल्वम और टी. मुरुगन।
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