तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है, हालांकि…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को विदेश यात्रा करने और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। इसी…
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विदेश जाने से पहले अभिषेक बनर्जी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण जमा करना होगा। इसमें उनकी फ्लाइट की जानकारी, विदेश में ठहरने की जगह…
सुनवाई के दौरान बनर्जी के वकील ने दलील दी कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और विदेश यात्रा के दौरान भी सभी जरूरी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने इन दली…
इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि वे पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लें…
जब अभिषेक बनर्जी ने अदालत द्वारा सुझाए गए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसे और लंबित नहीं रखा जा…
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