अभिषेक बनर्जी को विदेश में इलाज की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने रखीं ये शर्तें
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई…
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के ठीक उलट है जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को विदेश यात्रा करने और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। इसी आधार पर बनर्जी को सितंबर महीने में तीन सप्ताह के लिए विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दी गई है।
यात्रा से पहले देनी होगी पूरी जानकारी
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विदेश जाने से पहले अभिषेक बनर्जी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण जमा करना होगा। इसमें उनकी फ्लाइट की जानकारी, विदेश में ठहरने की जगह का पता और जिस अस्पताल या डॉक्टर से वे इलाज कराएंगे, उनका पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा।
सुनवाई के दौरान बनर्जी के वकील ने दलील दी कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और विदेश यात्रा के दौरान भी सभी जरूरी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए उन्हें यह सशर्त अनुमति प्रदान की।
हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि वे पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लें। अदालत ने यह भी कहा था कि बनर्जी पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं जिनकी जांच जारी है, इसलिए उनके इलाज के विकल्प पर विचार करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा।
जब अभिषेक बनर्जी ने अदालत द्वारा सुझाए गए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसे और लंबित नहीं रखा जा सकता।
इनपुट: IANS



