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UPPCL चेयरमैन समेत 9 अफसरों को नोटिस: ​अलीगढ़ में बिल भरने के बाद भी नहीं जोड़ी बिजली, CJM कोर्ट ने किया तलब – Aligarh News

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UPPCL चेयरमैन समेत 9 अफसरों को नोटिस:  ​अलीगढ़ में बिल भरने के बाद भी नहीं जोड़ी बिजली, CJM कोर्ट ने किया तलब – Aligarh News

UPPCL चेयरमैन समेत 9 अफसरों को नोटिस: ​अलीगढ़ में बिल भरने के बाद भी नहीं जोड़ी बिजली, CJM कोर्ट ने किया तलब – Aligarh News

अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने यीपीपीसीएल के चेयरमैन सहित अन्य अधिकारियों को तलब किया।

अलीगढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने बिल जमा होने के बावजूद बिजली कनेक्शन न जोड़ने और उपभोक्ता को परेशान करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल और दक्षिणा

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बिना अनुमति के ही लगा दिया स्मार्ट मीटर

अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अनूप कौशिक ने अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। इसमें उन्होंने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से बिजली विभाग के नियमित उपभोक्ता हैं और हमेशा समय पर बिल का भुगतान करते आए हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों ने उनकी बिना लिखित अनुमति के घर का पुराना मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिया था।

बिल जमा करने की अंतिम तिथि से पहले काटी बिजली

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​विवाद की शुरुआत फरवरी 2026 के बिल से हुई। अनूप कौशिक ने बताया कि फरवरी का 3185 रुपए के बिल को जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च थी। बावजूद इसके विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर 17 मार्च को ही बैलेंस माइनस दिखा दिया और बिना किसी सूचना के बिजली काट दी। उपभोक्ता ने उसी दिन पांच हजार रुपए ऑनलाइन जमा किए, ताकि आपूर्ति बहाल हो सके। लेकिन भुगतान के बाद भी घंटों तक बिजली नहीं जोड़ी गई।

24 घंटे तक बिना बिजली के रहे

​अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इसके लिए उन्होंने कई अधिकारियों को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। भीषण परेशानी के बीच उपभोक्ता को करीब 24 घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ा और अगले दिन 18 मार्च को उनकी आपूर्ति बहाल की गई। इस लापरवाही और उत्पीड़न को लेकर उन्होंने न्यायालय से विद्युत अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश

​अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चेयरमैन और एमडी के अलावा तत्कालीन मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता उमेश जैन, अधिशासी अभियंता इमरान खान व पंकज तिवारी, एसडीओ योगेंद्र कुमार और अवर अभियंता धर्मपाल सिंह व संदीप कुमार को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिया है। अब इन सभी अधिकारियों को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।

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