Tikamgarh News : शादी के 20 साल बाद पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाला h3>
टीकमगढ़ : कोतवाली पुलिस ने तीन तलाक का पहला मामला दर्ज (triple talaq case in tikamgarh) किया है। 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकलने (Divorce given to wife after 20 years of marriage) वाले पति के साथ ही सास, ससुर एवं देवर के खिलाफ पुलिस ने मुस्लिम विवाह एवं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मऊचुंगी निवासी शबनम अपने 18 वर्ष के पुत्र के साथ कोतवाली पहुंची और परिजनों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। शबनम ने बताया कि उसका 20 साल पहले अनीस मोहम्मद के साथ निकाह हुआ था। शादी के बाद से ही ससुरालीजन उसे परेशान करते थे। दहेज के लिए प्रताडि़त करने के साथ ही कई बार तलाक देने की धमकी देते थे। ईद के दिन भी इन लोगों ने मारपीट कर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। उस दिन किसी तरह से विवाद शांत हुआ। इसके बाद शुक्रवार की सुबह से उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर संबंध विच्छेद कर दिए। ऐसे में पीडि़त शबनम ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है।इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि महिला पढ़ी-लिखी है और महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक है। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी पति अनीस मोहम्मद, ससुर रसीद खान, सास गुलशन बेगम एवं देवर कनीज खान के खिलाफ मुस्लिम विवाह एवं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 एवं 4 के साथ ही दहेज प्रताड़ना, मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि महिला पढ़ी-लिखी है और महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक है। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी पति अनीस मोहम्मद, ससुर रसीद खान, सास गुलशन बेगम एवं देवर कनीज खान के खिलाफ मुस्लिम विवाह एवं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 एवं 4 के साथ ही दहेज प्रताड़ना, मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।