गुरूवार, 6 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
देश

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया आदेश, कहा - हालत बिगड़ने पर दोबारा कर सकते हैं मांग

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शीर्ष अदालत ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर दायर…

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया आदेश, कहा - हालत बिगड़ने पर दोबारा कर सकते हैं मांग
(फोटो: IANS)

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शीर्ष अदालत ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह विकल्प खुला रखा है कि अगर भविष्य में आसाराम की हालत ज्यादा बिगड़ती है तो वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं।

विज्ञापन

मंगलवार, 6 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को लंबित रखा जाएगा और अभी अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आसाराम की याचिका फाइल पर रहेगी और जरूरत पड़ने पर इस पर बाद में फिर सुनवाई की जाएगी।

एम्स की रिपोर्ट और सरकार का पक्ष

इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) से आसाराम की विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए।

वहीं, राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिली हुई है। उन्होंने यह भी दलील दी कि आसाराम ने हाईकोर्ट में पैरोल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपनी अंतरिम जमानत याचिका की बात छिपाई थी।

सुनवाई का पिछला घटनाक्रम

इससे पहले 21 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान सरकार से आसाराम की ताजा मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी और कहा था कि अगर रिपोर्ट में हालत गंभीर पाई जाती है, तो इलाज के लिए सीमित समय की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। 17 जुलाई को आसाराम की तरफ से खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने का निर्देश दिया था। उस समय सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी थी कि आसाराम की सेहत ठीक है और उन्होंने करीब तीन महीने पहले अयोध्या व काशी विश्वनाथ में पैदल चलकर दर्शन किए थे।

इनपुट: IANS

N

News4Social नेशनल डेस्क

News4Social नेशनल डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →