करीमगंज सीट: BJP सांसद कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की करीमगंज सीट से भाजपा सांसद कृपानाथ मल्लाह की जीत को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका को फिर से बहाल कर दिया है। यह याचिका कांग्रेस नेता हाफिज राशिद…
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की करीमगंज सीट से भाजपा सांसद कृपानाथ मल्लाह की जीत को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका को फिर से बहाल कर दिया है। यह याचिका कांग्रेस नेता हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने दायर की थी, जिसे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस मामले पर हाईकोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होगी।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सोमवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्रन ने कहा, "संविधान पीठ के पिछले फैसले के आधार पर हमने अपील मंजूर कर ली है।" चौधरी ने मल्लाह पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट में क्यों खारिज हुई थी याचिका?
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल 2025 में इस याचिका को प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर खारिज कर दिया था। मल्लाह के पक्ष ने याचिका प्रस्तुत करने के तरीके और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने का फैसला किया था। चौधरी ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
चुनाव में क्या थे आरोप?
अपनी मूल याचिका में, कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने मतदान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने 47 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग का दावा करने के साथ-साथ मतदाता मतदान और गिनती के आंकड़ों में विसंगति होने की भी बात कही थी।
2024 के लोकसभा चुनाव में करीमगंज सीट पर भाजपा के कृपानाथ मल्लाह को 5,45,093 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के चौधरी को 5,26,733 वोट हासिल हुए थे। मल्लाह ने यह चुनाव 18,360 मतों के अंतर से जीता था। इस सीट पर तीसरे स्थान पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के उम्मीदवार सहाबुल इस्लाम चौधरी रहे, जिन्हें 29,205 वोट मिले थे।
इनपुट: IANS



