SI-पेपरलीक पर हाईकोर्ट बोला-RPSC में कुछ भी हाे सकता है: कोई धणीधोरी नहीं, यहां जाे अब हो रहा है, 3-4 साल बाद पता चलेगा – Jaipur News h3>
एसआई भर्ती मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर नाराजगी जताई।
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जस्टिस समीर जैन ने आरपीएससी चेयरमैन कैलाश चंद्र मीणा (कार्यवाहक) से कहा- आपके 2 सदस्यों का नाम सामने आने पर क्या आपकी डयूटी नहीं बनती थी कि मामला दर्ज कराते।
हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- आरपीएससी का कोई धणीधोरी है क्या?
हाईकोर्ट ने कहा- पूरे मामले में RPSC साइलेंट है हाईकोर्ट ने एसओजी के एडीजी वीके सिंह से कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि RPSC एक ऐसी संस्था है, जहां कुछ भी हो सकता है। वीके सिंह ने कहा कि पहले ऐसा होता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा-
जो अब हो रहा है, वो 3-4 साल बाद पता चलेगा। वहीं पूरे मामले में आरपीएससी साइलेंट है।
आज याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में ईडी को पार्टी बनाने की एप्लिकेशन लगाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा- एप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। हम ईडी को पार्टी बनाने के आदेश दे चुके हैं।
हाईकोर्ट ने आरपीएससी में सदस्यों के चयन पर भी सवाल खड़े किए और मौखिक टिप्पणी की।
भर्ती रद्द कराना चाहते हैं याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी वीके सिंह और आरपीएससी चेयरमैन कोर्ट में मौजूद हैं। सोमवार को अदालत ने दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं।
वहीं, ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरी छोड़ी है। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है, तो हमारे साथ अन्याय होगा।
पेपर लीक से हुआ था खुलासा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था। जांच में सामने आया था कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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एसआई भर्ती मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि प्रकरण में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए वह न्यायमित्र नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज दीप रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त किया था। (पूरी खबर पढ़ें)
