कल ही आएंगे UP पंचायत चुनाव के रिजल्ट, काउंटिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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कल ही आएंगे UP पंचायत चुनाव के रिजल्ट, काउंटिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

कल ही आएंगे UP पंचायत चुनाव के रिजल्ट, काउंटिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती कल यानी 2 मई को ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को ‘नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती है। बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई।

काउंटिंग की मंजूरी देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टिकरण की मांग करते हुए पूछा, ‘वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है?’ सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे।

बता दें कि शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं और महज 24 घंटे में ही 3500 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं।शुक्रवार को दायर इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अधिकारियोंं का हवाला दिया गया है और वोटों की गनती पर कोरोना की वजह से रोक लागने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। लेकिन अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि कल अपने नियत समय पर हो वोटों की गिनती होगी।

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