आरक्षित वर्गों के छात्रों का भी अब सामान्य वर्ग में ही होगा दाखिला

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अब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आरक्षित लोगों को भी नहीं मिलेगा फायदा. सुप्रीमकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक कॉलेज में दाखिले के समय अगर आरक्षित श्रेणी से आने वाला छात्र/छात्रा अपनी प्रतिभा के दम पर मेरिट में आते हैं तो उनका दाखिला सामान्य श्रेणी में किया जाएगा. इतना ही नहीं अगर मेरिट में आने वाला छात्र आरक्षित श्रेणी में ही दाखिला कराने का दावा करता है तो भी उसका दाखिला सामान्य श्रेणी में ही होगा. गुरुवार को जस्टिस अरुण मिश्रा ने पटना हाई कोर्ट में लिए गए इस फैसले पर मुहर लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला तब सुनाया जब बिहार के एक पोस्टग्रेजुएट छात्र त्रिपुरी शरण ने पटना हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, कोर्ट ने कहा अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो कि सामान्य मेरिट में चुना गया है लेकिन आरक्षित सीट की मांग करता है तो उसके लिए सामान्य वर्ग की सीट पर ही विचार किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा करने से 50 प्रतिशत आरक्षित सीमा का नियम नहीं टूटेगा.

आरक्षण का  ये नया नियम सिर्फ कॉलेज के छात्रों पर ही लागू होता है, नौकरी करने वालों के लिए अलग नियम होंगे ,जिस पर अभी कोर्ट विचार विमर्श कर रहा है ,कुछ महीनों बाद नौकरी करने वालों पर बनें नियम पेश किये जायेंगे.