PM Kisan की 11वीं किस्त पाना चाहते हैं तो तुरंत अपडेट करें eKYC, यह है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

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PM Kisan की 11वीं किस्त पाना चाहते हैं तो तुरंत अपडेट करें eKYC, यह है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

PM Kisan की 11वीं किस्त पाना चाहते हैं तो तुरंत अपडेट करें eKYC, यह है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली: जल्द ही देश के किसानों (Farmers News) के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त (11th installment of PM Kisan) ट्रांसफर होने वाली है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है। इस स्कीम के लाभार्थियों के खातों में हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्त ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी, 2022 को पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 10 वीं किस्त जारी की थी और अब जल्द ही 11वीं किस्त जारी होगी। यह किस्त पाने के लिए पात्र किसानों को एक जरूरी काम करना होगा। उन्हें अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट करानी होगी। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से यह काम कर सकते हैं। पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार, पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों के लिए ईकेवाईसी (eKYC) अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि पीएम किसान में केवाईसी अपडेट करने का क्या प्रोसेस है।

पीएम किसान योजना में eKYC को ऑनलाइन इस तरह करें अपडेट

स्टेप 1. पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. दाईं ओर उपलब्ध eKYC विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3. आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
स्टेप 4. आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5. अब ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करें और प्राप्त हुआ ओटीपी दर्ज कर दें। इसके साथ ही आपकी केवाईसी अपडेट (KYC Update) हो जाएगी

पीएम किसान में लाभार्थी की स्थिति (Beneficiary Status) इस तरह करें चेक

स्टेप 1. पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट- pmkisan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. ‘Beneficiary Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3. आधार संख्या, खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक का चयन करें।
स्टेप 4. ‘Get Data’ पर क्लिक करें। इसके साथ ही लाभार्थियों को अपना स्टेटस दिख जाएगा।
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ये लोग नहीं ले सकते पीएम किसान योजना का लाभ

सभी संस्थागत भूमिधारक पीएम किसान योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। अगर किसान परिवार में से एक या अधिक सदस्य संवैधानिक पद पर हों या पहले रहा हों, तो वह परिवार पात्र नहीं होगा। इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री, लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष रहा हो, तो योजना के तहत परिवार पात्र नहीं होगा।

10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर) भी पात्र नहीं होगें। वे सभी व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था। साथ ही पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

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