Pan Card को 31 तारीख तक Aadhaar से करा लें लिंक वरना हो जाएगा यह बड़ा नुकसान h3>
नई दिल्ली: पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। अगर दोनों दस्तावेज इस तारीख तक लिंक नहीं होते हैं, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Linking) नहीं किया, तो पहला बड़ा नुकसान तो यह होगा कि आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाएगा, तो व्यक्ति विभिन्न वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएगा। बैंक खाता खोलने, शेयरों व म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने जैसे कार्यों के लिए पैन आवश्यक है। इसके अलावा वे सभी कार्य आप नहीं कर पाएंगे, जहां पैन नंबर अनिवार्य होता है।
लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना
टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, निष्क्रिय हो चुके पैन नंबर को अगर व्यक्ति कहीं प्रस्तुत करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है और वह व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अनुसार, पैन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन को आधार से लिंक करना क्यों अनिवार्य है?
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई थी। धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यदि तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने के कई तरीके हैं। आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।
पेनल्टी भरकर करा सकेंगे लिंक
हालांकि, आखिरी तारीख के बाद पेनल्टी का भुगतान करके पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234एच के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक जुर्माना राशि की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि तय तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने की अधिकतम जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। पेनल्टी के भुगतान और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पैन एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जा सकेगा।
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लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना
पैन को आधार से लिंक करना क्यों अनिवार्य है?
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई थी। धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यदि तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने के कई तरीके हैं। आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।
पेनल्टी भरकर करा सकेंगे लिंक
हालांकि, आखिरी तारीख के बाद पेनल्टी का भुगतान करके पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234एच के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक जुर्माना राशि की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि तय तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने की अधिकतम जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। पेनल्टी के भुगतान और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पैन एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जा सकेगा।
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