Nikay Chunav Haryana: नई आरक्षण पॉलिसी पर होंगे हरियाणा में निकाय चुनाव, पढ़ें ड्राफ्ट में क्या h3>
चंडीगढ़: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से स्थानीय निकायों में बीसी-ए वर्ग के आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद अब स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इसकी जानकारी राज्य चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। इसके आधार पर प्रदेश के निकायों में चुनाव होंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बुधवार को स्थानीय निकाय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हरियाणा में अंबाला सदर, सिरसा और थानेसर नगर परिषद के आम चुनाव के साथ ही नारनौल नगर परिषद के वार्ड 16 के उपचुनाव होने हैं। इसी तरह नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखलमंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पूंडरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर में आम चुनाव कराए जाने हैं।
इसके अलावा राजौंद नगर पालिका के वार्ड नंबर पांच का उपचुनाव होगा। सितंबर में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव भी होंगे। इन निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।
यह आरक्षण हुआ तय
स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। सभी नगर पालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों में बीसी-ए का एक पार्षद जरूर होगा बशर्तें कि कुल आबादी में न्यूनतम दो प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ा वर्ग-ए की होनी चाहिए।
पार्षद के पदों को पिछड़ा वर्ग(ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो निकाय की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।
वॉर्डों में आरक्षण के लिए होगा ड्रॉ
बीसी-ए को निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग इसकी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेगा। साथ ही संबंधित नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के अलावा वार्डों में आरक्षण के लिए ड्रॉ कराया जाएगा। ड्रॉ होने के बाद आरक्षित सीटों के बार में राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया निपटाने के लिए आयोग को कम से कम 25 दिन लगेंगे। फिलहाल नगर परिषद और नगर पालिकाओं में मतदाता सूचियों में संशोधन का काम चल रहा है।
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इसके अलावा राजौंद नगर पालिका के वार्ड नंबर पांच का उपचुनाव होगा। सितंबर में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव भी होंगे। इन निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।
यह आरक्षण हुआ तय
स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। सभी नगर पालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों में बीसी-ए का एक पार्षद जरूर होगा बशर्तें कि कुल आबादी में न्यूनतम दो प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ा वर्ग-ए की होनी चाहिए।
पार्षद के पदों को पिछड़ा वर्ग(ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो निकाय की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।
वॉर्डों में आरक्षण के लिए होगा ड्रॉ
बीसी-ए को निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग इसकी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेगा। साथ ही संबंधित नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के अलावा वार्डों में आरक्षण के लिए ड्रॉ कराया जाएगा। ड्रॉ होने के बाद आरक्षित सीटों के बार में राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया निपटाने के लिए आयोग को कम से कम 25 दिन लगेंगे। फिलहाल नगर परिषद और नगर पालिकाओं में मतदाता सूचियों में संशोधन का काम चल रहा है।