MCD स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव पर 22 मार्च तक रोक, जानें तब तक किसके पास रहेगी पावर
चुनाव तक स्टैंडिंग कमिटी की पावर मेयर के पास?
स्टैंडिंग कमिटी का सोमवार को नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले पर अदालत के स्टे लगाने के बाद अब यह मामला लंबा लटक सकता है। इसकी वजह यह है कि इस मामले में अगली सुनवाई तुरत फुरत होने की संभावना नहीं है। ऐसे में जब तक कोर्ट की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, तब तक स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव नहीं होगा।
स्टैंडिंग कमिटी का विकल्प
जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में नगर निगम का कामकाज चलता रहेगा। ऐसे में सिस्टम के तहत जिन परियोजनाओं या अन्य योजनाओं के लिए स्टैंडिंग कमिटी की मंजूरी अनिवार्य होती है, उसकी मंजूरी अब मेयर से ली जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि परोक्ष रूप से तक तक स्टैंडिंग कमिटी के अधिकार मेयर के हाथ में आ जाएंगे। हालांकि यह पूरी तरह से अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि प्रस्ताव मेयर के पास अग्रिम अप्रूवल के रूप में भेजते हैं या नहीं। इसके अलावा यह साबित भी करना पड़ता है कि प्रस्ताव बहुत आवश्यक था, जिस पर अप्रूवल जरूरी है। मामले में आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी यह चाहती ही नहीं कि स्थायी समिति सदस्यों का चुनाव हो।
उनका कहना है कि बीजेपी ही पहले यह आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। लेकिन, आम आदमी पार्टी जब चुनाव के लिए तैयार है, तो उससे रुकवाने के लिए बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया में काफी देरी होगी। कोर्ट ने मेयर को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में एक महीना तो ऐसे ही गुजर जाएगा।
ऐसे से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा विवाद उस एक वोट से शुरू हुआ, जिसे मेयर ने अमान्य घोषित कर दिया। शुक्रवार को तब तक स्थायी समिति के छह सदस्यों में से तीन बीजेपी के और तीन सदस्य आप के की ओर से विजयी होते दिख रहे थे। इसी बीच मेयर ने एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया और अंजाम की ओर बढ़ रहा चुनाव अधर में लटक गया।
एमसीडी सदन में हुई मारपीट पर पुलिस ने दर्ज की FIR
एमसीडी सदन के भीतर आप-बीजेपी पार्षदों के बीच हुई मारपीट के मामले में सेंट्रल जिले के कमला मार्केट थाने में आईपीसी की धारा-160 यानी उपद्रव के तहत शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके तहत एक महीने की सजा या एक सौ रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सिविक सेंटर स्थित एमसीडी हेडक्वॉर्टर में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमिटी के मेंबरों के चुनाव के दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच शुक्रवार जमकर मारपीट हुई थी। आप पार्षदों ने देर रात कमला मार्केट थाने पहुंचकर हंगामा किया था। पुलिस अफसरों का कहना है कि खुद ही संज्ञान लेते हुए इस मामले को डीडी एंट्री पर दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी विडियो फुटेज और फोटो को इकट्ठा किया जा रहा है। इनका अनालिसिस किया जाएगा। इसके आधार पर जरूरत पड़ने पर मुकदमे में और भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। इन विडियो को बनाने वाले पार्षदों की पहचान की जा रही है, ताकि उनसे ये विडियो हासिल किए जा सकें। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान होगी और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।