सोमवार, 24 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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नादिया सर्किट हाउस मामला: महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित सर्किट हाउस खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदाल…

नादिया सर्किट हाउस मामला: महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित सर्किट हाउस खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय जाने का विकल्प दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह मामला 14 अगस्त की एक घटना से जुड़ा है, जब जिला प्रशासन ने मोइत्रा को देर रात सर्किट हाउस खाली करने के लिए कहा था।

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मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हम इस पर विचार नहीं करने जा रहे हैं। यह मामला हाई कोर्ट भी सुन सकता है।" महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासन ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए उन्हें उनके सरकारी आवास से बेदखल कर दिया, जबकि अदालत ने उन्हें पहले ही सुरक्षा का आदेश दिया हुआ था।

क्या है पूरा विवाद?

यह घटना 14 अगस्त की है। महुआ मोइत्रा के अनुसार, वह शाम करीब 6:15 बजे सर्किट हाउस पहुंचीं और उन्हें नियमित कमरा आवंटित किया गया। उन्होंने दावा किया कि रात 9:47 बजे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें फोन पर परिसर खाली करने का निर्देश दिया और कहा कि यह आदेश 'ऊपर से' आया है। इसके बाद, उन्हें डिप्टी कलेक्टर का एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें 12 अगस्त का एक आदेश संलग्न था। इस आदेश में रखरखाव और सफाई कार्यों का हवाला दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का रुख किया।

अदालत में दी गई दलीलें

सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि यह मामला संघवाद से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और इसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इन दलीलों पर विचार करने से मना कर दिया और याचिका पर सुनवाई नहीं की।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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