रविवार, 5 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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महाराष्ट्र: इन तीन ब्यूटी क्रीमों में मिला खतरनाक पारा और सीसा, FDA ने लगाया तत्काल बैन

महाराष्ट्र में तीन लोकप्रिय कॉस्मेटिक उत्पादों को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रयोगशाला

महाराष्ट्र: इन तीन ब्यूटी क्रीमों में मिला खतरनाक पारा और सीसा, FDA ने लगाया तत्काल बैन
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में तीन लोकप्रिय कॉस्मेटिक उत्पादों को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रयोगशाला जांच के बाद एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें इन उत्पादों में पारा (मरकरी) और सीसा (लेड) जैसी जहरीली भारी धातुओं की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई।

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समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन उत्पादों को 'मानक गुणवत्ता का नहीं' (NSQ) घोषित किया गया है, उनमें 'गोरी ब्यूटी क्रीम', 'फेस फ्रेश गोल्ड (ब्यूटी क्रीम + ब्यूटी सीरम)' और 'गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम' शामिल हैं। शनिवार को जारी जनसूचना में एफडीए ने बताया कि इन उत्पादों के इस्तेमाल से त्वचा और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए नागरिकों को इनकी खरीद, उपयोग और वितरण तुरंत बंद कर देना चाहिए।

अनिवार्य जानकारी भी गायब

जांच में यह भी सामने आया कि इन तीनों कॉस्मेटिक उत्पादों के लेबल पर उपभोक्ता सुरक्षा के लिए अनिवार्य जानकारी भी नहीं दी गई थी। इनमें निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूरी तरह से गायब थीं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

विक्रेताओं और वितरकों के लिए सख्त निर्देश

एफडीए ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि खुदरा विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, वितरकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और वितरण तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। जिन स्टॉकिस्टों के पास इन उत्पादों का स्टॉक है, उन्हें संबंधित एफडीए कार्यालय को इसकी सूचना देने और बाजार से माल वापस मंगाने (रिकॉल) की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी इन प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री होती दिखे तो वे इसकी सूचना विभाग को दें। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 और एक आधिकारिक ईमेल भी जारी किया गया है। एफडीए ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही कॉस्मेटिक खरीदें और उत्पाद पर सभी जरूरी जानकारियां जांच लें।

इनपुट: IANS

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