शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
महाराष्ट्र

पालघर: गलतफहमी में भाई की हत्या, 6 साल पुराने मामले में अदालत ने दी उम्रकैद की सज़ा

महाराष्ट्र के पालघर जिले में छह साल पहले हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। एक मामूली गलतफहमी के चलते अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले शख्स को पालघर की अपर जिला

पालघर: गलतफहमी में भाई की हत्या, 6 साल पुराने मामले में अदालत ने दी उम्रकैद की सज़ा
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र के पालघर जिले में छह साल पहले हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। एक मामूली गलतफहमी के चलते अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले शख्स को पालघर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने 11 गवाहों के बयानों और मजबूत सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

विज्ञापन

यह घटना 7 मार्च 2020 की है, जब पालघर के तलासरी तहसील स्थित आमगांव शिवपाड़ा निवासी राजेश रुपजी डोल्हारे ने अपने भाई वसंत रुपजी डोल्हारे की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों भाइयों के बीच पहले से ही खेती को लेकर विवाद चल रहा था।

मामूली कहासुनी बनी हत्या की वजह

घटना वाले दिन, मृतक वसंत की बेटी और दोषी राजेश के छोटे बेटे के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। इस पर वसंत ने अपनी बेटी से कहा, "मेरा एक ही भाई है, उसे मत रुलाओ।" राजेश ने इसे ताना समझ लिया और गलतफहमी का शिकार हो गया। इसी शक में उसने अपने भाई को घर से बाहर बुलाया और कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी जान ले ली।

पुलिस जांच और अदालत का फैसला

तलासरी पुलिस ने घटना के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक सागर पाटिल और उमेश रोठे ने मामले की जांच की और ठोस सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद, तत्कालीन प्रभारी पुलिस निरीक्षक अजय वसावे ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.आर. रहाणे ने सभी सबूतों के आधार पर राजेश डोल्हारे को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील रेखा हिवराळे और जांच अधिकारियों की प्रभावी पैरवी ने दोषी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इनपुट: IANS

N

News4Social वायर डेस्क

News4Social वायर डेस्क, समाचार एजेंसी IANS से लाइसेंस-प्राप्त खबरें प्रकाशित करता है। इन रिपोर्ट्स की मूल जानकारी एजेंसी से आती है, जिसे हमारी संपादकीय टीम तथ्यों की जाँच के बाद News4Social की स्पष्ट व सहज भाषा-शैली में संपादित एवं पुनर्लिखित करती है — ताकि पाठकों को भरोसेमंद और पठनीय समाचार मिलें। प्रत्येक रिपोर्ट में मूल स्रोत IANS का श्रेय दिया जाता है; तस्वीरें: IANS। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →