Loudspeaker Row: गौतम बुद्ध नगर में धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी, नहीं मानने पर कार्रवाई के आदेश | Notice issued to religious places regarding loud speaker in Noida | Patrika News

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Loudspeaker Row: गौतम बुद्ध नगर में धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी, नहीं मानने पर कार्रवाई के आदेश | Notice issued to religious places regarding loud speaker in Noida | Patrika News

Loudspeaker Row: गौतम बुद्ध नगर में धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी, नहीं मानने पर कार्रवाई के आदेश | Notice issued to religious places regarding loud speaker in Noida | Patrika News

621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ साथ 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया। जिसमें धार्मिक स्थल/डीजे संचालक उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है।

नोएडा

Published: April 20, 2022 11:14:04 am

पिछले कुछ दिनों से लाउडस्पीक विवाद पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी सरकार द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया गया है, इसी कड़ी में गौतम बुद्ध पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों सहित करीब 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस में कहा गया कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल/डीजे संचालक उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हाई कोर्ट के निर्देशों का हो पालन बता दें, गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों/विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर/डीजे के सम्बन्ध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया।

निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि मंगलवार को आयुक्तालय के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ साथ 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया।उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल/डीजे संचालक उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति धार्मिक जुलूस नहीं निकालने के सीएम ने दिए निर्देश गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं को देखते हुए निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। दरअसल, अगले महीने ईद और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने की संभावना है। इस बीच लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता है।

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